पटना. राज्य में पहली बार वोटर इवीएम के माध्यम से पंचायती राज के छह प्रतिनिधियों का चुनाव करेंगे. मतदाताओं को मुखिया समेत सभी छह पदों के लिए अलग-अलग वाेट के बटन दबाने होंगे. बैलेट पेपर की तरह ही इवीएम में भी इन सभी पदों के प्रत्याशियों के नाम और सिंबल काले, हरे, लाल, नीला व कत्थई जैसे अलग-अलग रंगों से प्रिंट किये जायेंगे.
वार्ड सदस्य के चुनाव में जिस रंग में प्रत्याशियों के नाम इवीएम में प्रिंट होंगे, उससे अलग रंग में मुखिया पद के प्रत्याशियों के नाम प्रिंट किये जायेंगे. इधर, राज्य निर्वाचन आयोग इवीएम से मतदान को लेकर जागरूकता अभियान भी चलायेगा.
पंचायत चुनाव-2016 बैलेट पेपर से होनेवाला बिहार का अंतिम चुनाव साबित होगा. पंचायत चुनाव में छह पदों के मतदान के लिए अलग-अलग रंग के बैलेट पेपर का प्रयोग किया जाता था.
इस बार इवीएम में भी मतदाताओं को वार्ड सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, जिला पर्षद सदस्य, मुखिया, सरपंच और ग्राम कचहरी पंच के मतदान के लिए हर पद के प्रत्याशियों के नाम और सिंबल अलग-अलग होंगे.जैसे ग्राम पंचायत के वार्ड सदस्य के लिए क्रीम वॉव सफेद कागज पर काले रंग से प्रत्याशियों के नाम और चुनाव चिह्न प्रिंट किये जाते थे.
इसी प्रकार से पंचायत समिति के सदस्य के लिए क्रीम वॉव सफेद पेपर पर नीले रंग से प्रत्याशियों के नाम व चुनाव चिह्न प्रिंट किये जाते थे.
जिला परिषद सदस्यों के नाम व चुनाव चिह्न क्रीम वॉव सफेद पेपर पर लाल रंग से प्रिंट होते थे. मुखिया के लिए क्रीम वॉव सफेद पेपर पर हरे रंग में नाम और चुनाव चिह्न प्रिंट किये जाते थे.
सरपंच पद के लिए क्रीम वॉव सफेद पेपर पर कत्थई रंग से प्रत्याशी के नाम और सिंबल प्रिंट किये जाते थे.
इसी प्रकार ग्राम कचहरी के पंच पद के लिए पीले कागज पर काले रंग से प्रत्याशियों के नाम और सिंबल की प्रिंटिंग की जाती थी.
इस प्रकार से छह पदों के लिए अलग-अलग रंगों के बैलेट पेपर के माध्यम से मतदाता अपने प्रत्याशियों का चुनाव करते थे.
इस बार इवीएम में भी मतदाताओं को वार्ड सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, जिला पर्षद सदस्य, मुखिया, सरपंच और ग्राम कचहरी पंच के मतदान के लिए हर पद के प्रत्याशियों के नाम और सिंबल अलग-अलग होंगे.
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इस पर मंथन किया जा रहा है. यह उम्मीद की जा रही है कि जिस प्रकार से बैलेट पेपर में अलग-अलग रंगों का प्रयोग किया जाता था, उसी प्रकार के रंगों का प्रयोग इवीएम के लिए भी किया जा सकता है.ऐसे में मतदाताओं और प्रत्याशियों को भी अपने पदों के बारे में सूचना देने में परेशानी नहीं होगी.
- वार्ड सदस्य
- पंचायत समिति सदस्य
- जिला पर्षद सदस्य
- मुखिया
- सरपंच
- पंच