मध्य प्रदेश के सीहोर से रेप का एक मामला सामने आया है, जहाँ पुलिस की लापरवाही के कारण भाजपा नेताओं को न्याय के लिए हस्तक्षेप करना पड़ा। आरोपित शाहरुख़ खान ने एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर के रेप किया। पीड़िता की उम्र मात्र 14 साल है। पुलिस ने रेप का मामला दर्ज किया। आरोपित जेल भी गया। लेकिन वो जैसे ही जमानत से बाहर आया, उसे दोबारा से फिर उसी दरिंदगी को अंजाम दिया।
आरोप है कि बेल पर छूटे शाहरुख़ खान ने दोबारा पीड़िता का अपहरण कर के उसे फिर से अपनी हवस का शिकार बनाया। आरोपित की उम्र 22 वर्ष है। उसने अक्टूबर 11, 2020 को 14 वर्षीय नाबालिग का अपहरण कर के उसके साथ रेप किया था। आरोप है कि पुलिस ने मामला दर्ज कर के शाहरुख़ खान को गिरफ्तार तो किया, लेकिन उसके खिलाफ ‘यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (POCSO) के तहत केस नहीं दर्ज किया।
‘जनसत्ता’ की खबर के अनुसार, इस वजह से अदालत से वो जमानत पाने में कामयाब रहा। इसके बाद 2020 में साल के अंतिम दिन उसने फिर से पीड़िता का अपहरण किया और उसके साथ वही हरकत की, जिस कारण वो जेल जा चुका था। उसने नाबालिग को धमकाया भी कि अगर उसने किसी को कुछ बताने की कोशिश की तो उसे और उसके परिवार को बुरा अंजाम भुगतना पड़ेगा। इसके बाद पीड़िता ने अपनी माँ को सारी बातें कह सुनाई।
इसके बाद पीड़िता ने इसकी शिकायत बाल कल्याण समिति में की। चाइल्ड हेल्पलाइन और बाल कल्याण समिति के दबाव के बाद पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। आरोपित फ़िलहाल फरार चल रहा है। बाल कल्याण समिति ने सीहोर के पुलिस अधीक्षक को पत्र लिख कर जवाब माँगा है कि आखिर नाबालिग पीड़िता के साथ रेप की घटना होने के बावजूद आरोपित के खिलाफ पाॅक्साे एक्ट के तहत मामला क्यों दर्ज नहीं किया गया था?