कुछ खबरें ऐसी होती हैं, जिन पर भरोसा करना नामुमकिन सरीखा होता है. ज्यादातर ऐसी खबरें रिश्तों को शर्मसार करने वाली होती हैं, जिनके बारे में जानकर सबका सिर शर्म से झुक जाता है. अब ऐसी ही एक खबर महाराष्ट्र के शहडोल जिले से सामने आई है. यहां अपर सत्र न्यायाधीश तहसील ब्यौहारी ने दुष्कर्म के आरोपी ‘मामा’ की जमानत याचिका खारिज कर दी. आरोपी अंकुश पटेल निवासी ग्राम नौगवां थाना मानपुर जिला उमरिया को जेल भेज दिया गया है.
संभागीय जनसंपर्क अधिकारी (अभियोजन) नवीन कुमार वर्मा एडीपीओ द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 18 अक्टूबर 2019 को पीडि़ता ने अपने पिता के साथ थाना ब्यौहारी में शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत में कहा गया था कि वर्ष 2017 में आरोपी अंकुश पटेल जो रिश्ते में मामा लगता है दशहरा दिखाने उसके ब्यौहारी लाया और वापस जाते समय रास्ते में डरा धमकाकर ज्यादती की.
आरोपी ने धमकी दी थी कि अगर वह किसी को यह बात बताएगी तो वह जान से मार देगा. इस कारण पीडि़ता ने यह बात किसी को नहीं बताई. इसका फायदा उठाते हुए आरोपी ने उसके साथ अलग-अलग स्थानों पर दुष्कृत्य करते हुए अश्लील वीडियो बना लिया और उसके पिता को भेज दिया.
रिपेार्ट पर थाना ब्यौहारी में अपराध पंजीबद्ध कर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया. प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए न्यायालय ने आरोपी की जमानत निरस्त कर जेल भेज दिया.